नई दिल्ली (मानवीय सोच) असम की उत्तरी लखीमपुर पुलिस ने असम के रहने वाले पद्मश्री उद्धब भराली पर एक नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भराली के खिलाफ कथित मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
मामला दर्ज होने के बाद भराली ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दाखिल की। न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की बेंच ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी।
जिस छात्रा ने भराली पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, वह उद्धव भराली के ही संरक्षण में भी। भराली ही उसका पालन-पोषण कर रहे थे, लेकिन दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद उन पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।
अदालत ने उद्धब भराली से 25 हजार का जमानती बांड भरने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया। इसके अलावा अदालत ने आदेश दिया कि भराली को बिना लिखित आदेश के पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है।
उद्धब भराली ने ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले समस्याओं को हल करने क लिए 460 मशीनों का आविष्कार किया है। इन सभी का उन्होंने पेटेंट भी करवाया है। उन्हें धान थ्रेशर, केन स्ट्रिपिंग जैसी मशीनें कम लागत में उपलब्ध कराने का श्रेय जाता है। समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था।