भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए होम क्वारंटीन की शर्त खत्म

नई दिल्ली (मानवीय सोच) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 फरवरी से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए। निर्देशों के तहत ‘जोखिम वाले’ देशों और दूसरे देशों का सीमांकन हटा दिया गया। केंद्र सरकार ने अराइवल के बाद 7 दिनों की होम क्वारंटीन की बजाय 14 दिनों की सेल्फ आइसोलेशन की भी सिफारिश की, जैसा कि पहले अनिवार्य था। स्वास्थ्य मंत्रालय के ट्वीट्स की एक श्रृंखला में यह भी कहा गया कि 8वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण करने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

सभी देशों के दो फीसदी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। सैंपल जमा करने के बाद यात्री एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि यात्री में खुद की स्वास्थ्य निगरानी के तहत कोविड -19 के मामले विकसित करते हैं, तो वे तुरंत सेल्फ आइसोलेट हो जाएंगे। इसके बाद अपनी निकटतम स्वास्थ्य सुविधा में रिपोर्ट करेंगे या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (1075) राज्य हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे।

अराइवल के दौरान के नियम
– शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए डी-बोर्डिंग की जानी चाहिए।
– हवाई अड्डे पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सभी यात्रियों के संबंध में थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। ऑनलाइन भरा गया सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हवाई अड्डे के स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिखाया जाएगा।
– स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *