ब्रेकिंग न्यूज़
छांगुर बाबा पर दोहरी मार: कोठी ढही, अब बुलडोजर खर्च की वसूली‘स्कूल चलो अभियान’ को बढ़ावा: यूपी सरकार देगी ₹1200 की आर्थिक सहायताब्रेकिंग: लंदन एयरपोर्ट पर विमान क्रैश, भीषण धमाके के साथ लगी आग, सभी उड़ानें रद्द7 साल की शादी के बाद साइना नेहवाल और पारूपल्ली कश्यप का रिश्ता खत्मरोज़गार मेला 2025: पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्रबिहार वोटर लिस्ट में नेपाल-बांग्लादेश के नागरिक! चुनाव आयोग की जांच में खुलासाअमित शाह और रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया ₹9,000 करोड़ का यमुना सफाई अभियान‘मलिक’ रिलीज़ : राजकुमार राव की दमदार अदाकारी और सिस्टम से टकराती एक आम आदमी की कहानीआज गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ जी ने विधि विधान से रुद्राभिषेक कर प्रदेश वासियों के कल्याण की कामना कीगुजरात में फिर पुल हादसा: वडोदरा में ब्रिज गिरा, 13 लोगों की मौत।MVAG 2025: अब OLA-UBER पर और सख्ती, केंद्र ने लागू किए Motor Aggregator के सख्त नियमश्रद्धा के साथ अनुशासन भी जरूरी: कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का अलर्ट मोडAIIMS और ICMR की स्टडी में खुलासा: हार्ट अटैक के मामलों में कोविड-19 वैक्सीन दोषी नहींभारत-चीन में उत्तराधिकारी विवाद गहराया : प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी |अमेरिका में “America Party” की शुरुआत : एलन मस्क की नयी राजनीतिक पार्टीब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील दौरे परप्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना पहुँचे, द्विपक्षीय वार्ता और वैश्विक सहयोग पर चर्चा की उम्मीदनीरव मोदी के भाई नेहल मोदी गिरफ्तार: मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी घोटाला‘अमरनाथ यात्रा’ में रामबन में भीषण बस टकराव, 36 ‘श्रद्धालु घायल”‘उम्मीद पोर्टल’ की हुई शुरुआत, अब वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा करना हुआ नामुमकिन

हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं, यह सिर्फ क्लासरूम के लिए है; कोर्ट में बोले एडवोकेट जनरल

बेंगलुरु  (मानवीय सोच) कर्नाटक हाई कोर्ट राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान  एडवोकेट जनरल ने कहा कि कैंपस में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है, यह सिर्फ क्लासरूम के दौरान है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है।

कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाई कोर्ट में प्रतिदिन सुनवाई हो रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमारे पास कर्नाटक शैक्षणिक संस्थानों के रूप में एक कानून (वर्गीकरण और पंजीकरण नियम) है। यह नियम एक विशेष टोपी या हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाता है।

एडवोकेट जनरल ने आगे कहा कि कैंपस में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है, यह सिर्फ क्लासरूम के लिए है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। जहां तक ​​गैर सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक संस्थानों का संबंध है, हम समान संहिता में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और यह निर्णय करने के लिए संस्थानों पर छोड़ दिया है।

महाधिवक्ता ने दोहराया कि कहीं भी हिजाब की मनाही नहीं है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं हो सकता, इसे संबंधित महिलाओं की पसंद पर छोड़ दिया जाना चाहिए। बेंच ने कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान प्रबंधन महासंघ द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया जिसमें एजी के बयान को दर्ज किया गया था कि राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।

Scroll to Top