केंद्र सरकार ने राज्यों को दी बड़ी राहत

नई दिल्ली (मानवीय सोच)  केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति मुआवजा लगाने की समयसीमा करीब चार साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक नए नियम के तहत जुलाई 2022 से 31 मार्च 2026 तक राज्यों को भुगतान दिया जाएगा। यह राज्यों के लिए बड़ी राहत की खबर है।

कैसे राज्यों को राहत: दरअसल, जीएसटी लागू होने पर राज्यों को होने वाली राजस्व क्षति की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन इसे शुरू में सिर्फ पांच साल के लिए ही लागू किया जाना था जो 30 जून, 2022 को खत्म होने वाला था। वहीं, कई राज्यों ने केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति व्यवस्था जारी रखने की मांग करते हुए कहा था कि क्षतिपूर्ति व्यवस्था बंद होने से उन्हें राजस्व की किल्लत होने लगेगी। अब केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को राहत देते हुए यह अहम फैसला लिया गया है।

वजह क्या है: महंगी वस्तुओं और गैर जरूरी सामान पर लगने वाला क्षतिपूर्ति उपकर मार्च 2026 तक लिया जाएगा ताकि जीएसटी राजस्व में हुए नुकसान की राज्यों को भरपाई करने के लिए 2020-21, 2021-22 के दौरान लिए गए कर्जों का भुगतान हो सके।

केंद्र ने उपकर संग्रह में आई गिरावट की भरपाई के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में उधारी जुटाकर 1.1 लाख करोड़ रुपये जारी किए थे जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 1.59 करोड़ रुपये की उधारी ली थी। केंद्र सरकार ने राज्यों को 31 मई, 2022 तक देय जीएसटी क्षतिपूर्ति राजस्व का भुगतान कर दिया है।

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