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उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वकीलों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को खारिज किया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोई “कचरादान” नहीं है, ऐसा शुक्रवार की सुबह न्यायालय की बार एसोसिएशन ने कहा। इस बयान से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और उनके घर से भारी मात्रा में बेहिसाबी नकदी – कथित रूप से 15 करोड़ रुपये – बरामद होने के मामले से जुड़े विवाद में एक और मोड़ आ गया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को लिखे पत्र में समूह ने न्यायमूर्ति वर्मा के प्रत्यावर्तन का विरोध किया, जैसा कि धन की खोज के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निर्णय लिया था। एसोसिएशन ने कहा कि कॉलेजियम के निर्णय से वह “हैरान” है।

“कॉलेजियम का यह निर्णय एक गंभीर प्रश्न उठाता है – क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक कूड़ादान है? यह मामला तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम वर्तमान स्थिति की जांच करते हैं। जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी है कई वर्षों से नए न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई है।”

बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी पर भी चिंता जताई तथा कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह जैसे दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तरह कॉलेजियम द्वारा नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया।

“यह भी गंभीर चिंता का विषय है कि बार के सदस्यों को पदोन्नत करते समय, बार से कभी परामर्श नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पात्रता पर विचार उचित नहीं है। कुछ कमी है जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है और परिणामस्वरूप, न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम हुआ है।”

एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि ये बिंदु “इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भागों में विभाजित करने की साजिश” का संकेत देते हैं, और “उपयुक्त निर्णय” लेने के लिए सोमवार को एक आम बैठक की घोषणा की।

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