लखनऊ : (मानवीय सोच) हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राणा कृष्ण पाल सिंह एवं कुल सचिव रोहित सिंह के खिलाफ अवमानना की नोटिस जारी की है। बीते 8 मई 2023 को हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय के पांच वरिष्ठ शिक्षक एवं विधि अधिकारी की सेवाओं को तुरंत बहाल किए जाने का आदेश दिया था।
अपने 61 पेज के आदेश में हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय के 6 जुलाई 2022 के आदेश को नियम विरुद्ध और मनमाना बताते हुए जांच के औचित्य एवं शिक्षकों पर लगाए गए आरोप को निराधार बताया था।
हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय से शिक्षकों को उनके पद और अन्य दायित्वों और सभी पूर्व सेवा शर्तों के साथ तुरन्त ज्वाइन करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता के वकील गौरव मेहरोत्रा, उत्सव मिश्रा एवं अभिनीत जायसवाल ने उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि तीन महीने व्यतीत होने के बाद भी विश्वविद्यालय ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया और हाई कोर्ट में एक विशेष अपील दायर कर दी।