नई दिल्ली (मानवीय सोच) दिल्ली की एक अदालत ने एनएसई ‘कोलोकेशन’ मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.
चित्रा रामकृष्ण से की थी पूछताछ
विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने आरोपी और सीबीआई की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में रामकृष्ण से पूछताछ की थी. आयकर विभाग ने पहले मुंबई और चेन्नई में चित्रा रामकृष्ण से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापा मारा था
जांच के घेरे में SEBI
रामकृष्ण बाजार नियामक सेबी की जांच के घेरे में भी हैं. हाल ही में सीबीआई कोर्ट ने एनएसई के ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर (GOO) और पूर्व एमडी रामकृष्ण के सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम को सीबीआई हिरासत में भेजा था. उन्हें सीबीआई ने एनएसई मामले में चेन्नई से गिरफ्तार किया था.
सीबीआई ने एनएसई के एक ब्रोकर द्वारा ‘कोलोकेशन’ सुविधा के कथित दुरुपयोग की पहले से चल रही जांच के सिलसिले में एनएसई के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रवि नारायण से भी पूछताछ की है.