नई दिल्ली (मानवीय सोच) मोदी सरकार देश के नागरिकों के लिए तमाम तरह की योजनाएं लेकर आई है. सरकार पिछले दिनों एक ऐसी स्कीम लेकर आई है, जिसमें दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलने का प्रावधान है. इसमें रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा.
60 वर्ष उम्र पूरे होने पर मिलेगी पेंशन
सरकार की तरफ से खुद का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई है. इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके कारोबार का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाहिए. यह एक स्वैच्छिक योजना है, जिसमें बिजनेस करने वाले को 60 वर्ष उम्र पूरी होने पर 3,000 रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन मिलेगी.
2019 में शुरू की गई थी योजना
मोदी सरकार ने इस योजना को 2019 में शुरू किया था. यदि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की तरफ से बनाए गए नॉमिनी (पति / पत्नी) को पारिवारिक पेंशन के रूप में आवेदक की पेंशन का 50 प्रतिशत दिया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए आप Labor.gov.in और maandhan.in पर भी लॉगइन कर सकते हैं.
योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता
इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले एकल व्यापारी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. साथ ही व्यापार करने वाले व्यक्ति का सालाना करोबार 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाहिए.
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
एनपीएस एनरोलमेंट के लिए आपके पास आधार कार्ड और बचत बैंक खाता , जनधन खाता संख्या होनी चाहिए.
योगदान
योजना में केंद्र सरकार की तरफ से भी रजिस्ट्रेशन कराने वाले के खाते में अंशदान किया जाता है. स्कीम से जुड़ने वालों को 60 वर्ष की आयु तक बचत बैंक खाते या जनधन खाते से ऑटो डेबिट के जरिए कंट्रीब्यूशन करना होगा.