नई दिल्ली (मानवीय सोच): भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आठ सहकारी बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर ‘निदेशकों, रिश्तेदारों एवं फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम’ और ‘अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)’ पर मास्टर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सेंट्रल बैंक ने पाया कि इस को-ऑपरेटिव बैंक ने नजदीकी लोगों व कंपनियों को कर्ज देने से जुड़े नियमों का सही से पालन नहीं किया। इसके अलावा केवाईसी से जुड़े नियमों के पालन में भी गड़बड़ियां पाई गईं। इसी तरह केवाईसी नियमों को लेकर मुंबई स्थित Mogaveera Co-operative Bank Ltd के ऊपर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सूरत के ही एक अन्य बैंक पर आरबीआई ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। The Varachha Co-operative Bank Ltd को लेकर सेंट्रल बैंक ने पाया कि डिपॉजिटर एडुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। इसी तरह सेंट्रल बैंक ने जम्मू के Jammu Central Co-operative Bank Ltd और जोधपुर के Jodhpur Nagrik Sahakari Bank के ऊपर भी 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
महाराष्ट्र के पालघर स्थित Vasai Janata Sahakari Bank पर 2 लाख रुपये, राजकोट के Rajkot Peoples Co-operative Bank के ऊपर 1 लाख रुपये और Bhadradri Co-operative Urban Bank के ऊपर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। ये जुर्माना लोन देने से जुड़े नियमों समेत कुछ अन्य प्रावधानों का सही से पालन नहीं कर पाने के चलते लगाया गया है।