मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाने के आरोपी एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा और महीने में दो बार 21 बार ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाएगा। आरोपी मोहम्मद फैजल खान को 50,000 रुपये के निजी मुचलके के साथ इस शर्त पर जमानत दी गई। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल के अनुसार, ये शर्तें “उसमें (फैजल) उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा कर सकती हैं जिसमें वह पैदा हुआ है और रह रहा है।” आज, अपनी जमानत की शर्तों के अनुसार, फैजल थाने पहुँचा और 21 बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए ‘भारत माता की जय’ बोला। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।