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मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाने वालों के लिए नया ट्रैफिक नियम, चेतावनी भी जारी हुई

नई दिल्ली  (मानवीय सोच)  ट्रैफिक पुलिस ने आज एक नोटिफिकेशन जारी कर मोटरसाइकिल, स्कूटर की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेल्मेट अनिवार्य कर दिया है। और इस नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यह नया नियम मुंबई में जारी किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि यह नियम 15 दिनों बाद प्रभाव में आ जाएगा जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस नियम का पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे।

नोटिफिकेशन के अनुसार ट्रैफिक पुलिस ने पाया है कि मोटरसाइकिल, स्कूटर की पिछली सीट पर बैठने वाले ज्यादातर लोग हेल्मेट नहीं पहनते हैं और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। अधिकारी ने बताया कि फिलहाल बिना हेल्मेट के मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस 500 रूपये का जुर्माना करती है या उनका तीन महीने के लिए लाईसेंस रद्द कर देती है। अब 15 दिन बाद पिछली सीट पर बिना हेल्मेट के बैठने वालों पर भी इतना ही जुर्माना लगेगा।

इसके अलवा नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन में ओवरलोडिंग करने पर आपको 20000 रुपए का भारी भरकम जुर्मना भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा करने पर प्रति टन 2000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है जब ऐसा करने पर कई हजार के चालान कटने के मामने सामने आए है।

चालान कटा या नहीं, उसे पता करने का तरीका

https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।

ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने का तरीका

https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।

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