निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये लेकर विदेश फरार हुए शाइन सिटी घोटाले के मास्टरमाइंड राशिद नसीम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट (भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018) के तहत केस दर्ज करने जा रही है। इस एक्ट के तहत यूपी में पहली बार कोई केस दर्ज होगा, जिसके बाद राशिद की विदेश में खरीदी गयी संपत्तियों को जब्त किया जा सकेगा। इस एक्ट के तहत बैंकों की रकम हड़पने वाले उद्योगपति विजय माल्या और हीरा कारोबारी नीरव मोदी समेत देश के 14 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
शाइन सिटी के निवेशकों का करीब 60 हजार करोड़ रुपये हड़पने के बाद दुबई में पनाह लेने वाले राशिद नसीम पर अब इस एक्ट के तहत भगोड़ा घोषित करते हुए शिकंजा कसा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इस एक्ट के तहत केस दर्ज करने की कुछ शर्तें होती हैं जिसमें विदेश भागने वाले व्यक्ति द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी अंजाम देना, उसका विदेश में होना और वापस आने से इनकार करना तथा देश की किसी अदालत द्वारा उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होना आदि शामिल है। राशिद नसीम के मामले में ये सारी शर्तें लागू होने से इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी है।