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हिजाब मामले पर फैसला देने वाले जजों को मिली ‘Y’ कैटेगरी की सुरक्षा

बेंगलुरु (मानवीय सोच) क्लास के अंदर हिजाब (Hijab) पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज करने वाली कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच के जजों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. एक वायरल वीडियो में जजों को जान से मारने की धमकी दी गई थी. इस बीच फैसला किया गया है कि कर्नाटक सरकार हाई कोर्ट के जजों को Y कैटेगरी की सुरक्षा देगी. हिजाब मामले में फैसला देने वाले जजों को तमिलनाडु के मदुरई से धमकी देने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही. शनिवार को इस मामले को लेकर बेंगलुरु के विधान सभा पुलिस स्टेशन में एक मामला भी दर्ज किया गया था.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

बता दें कि पुलिस ने कोवई रहमथुल्ला को तिरुनेलवेली से गिरफ्तार किया, जबकि एस जमाल मोहम्मद उस्मानी को तंजौर से हिरासत में लिया है. दोनों की गिरफ्तारी शनिवार रात को हुई. आरोपी तमिलनाडु तौहीद जमात (TNTJ) के पदाधिकारी हैं.

पुलिस ने दर्ज किया केस

जान लें कि कर्नाटक और तमिलनाडु में आरोपियों के खिलाफ कई शिकायतों के बाद गिरफ्तारियां की गईं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस सिलसिले में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

हाई कोर्ट ने सभी याचिका की थीं खारिज

पिछले हफ्ते, कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की स्पेशल बेंच ने क्लास में हिजाब की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है.

अब तमिलनाडु में कई संगठन फैसले का विरोध कर रहे हैं. आरोपी कोवई रहमथुल्ला का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कथित तौर पर कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा था.

अपने भाषण में, आरोपी ने झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में उल्लेख किया और कहा कि लोगों को पता है कि कर्नाटक के चीफ जस्टिस सुबह घूमने के लिए कहां जाते हैं.

 

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