प्रयागराज : (मानवीय सोच) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों से मकान किराया भत्ता (एचआरए) के अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी पर रोक लगा दी है। साथ ही पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा और दो सप्ताह में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला ने अशोक सिंह व 161 की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
मामले में वित्त एवं लेखाधिकारी भदोही द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2022 को एक आदेश जारी कर 18 जुलाई 2018 से जनवरी 2023 तक हुए शहरी मकान किराया भत्ता के अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी का आदेश दिया है। वित्त एवं लेखाधिकारी का यह आदेश शासन द्वारा 18 जुलाई 2018 को जारी आदेश के क्रम में जारी किया है। शासनादेश के तहत भदोही जिले को बी श्रेणी से हटाकर अवर्गीकृत श्रेणी में रख दिया गया है।
इसी वजह से मुख्यालय से आठ किलोमीटर के क्षेत्र को छोडक़र शेष इलाके में स्थित विद्यालयों के शहरी मकान किराया भत्ते का भुगतान रोक दिया गया। प्रभावित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है।