प्रयागराज (मानवीय सोच) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. प्रीति पांडेय को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार में शामिल होने के एकल पीठ के आदेश को संशोधित कर दिया है। कोर्ट ने प्रीति पांडेय की याचिका पर 16 मई तक जवाब दाखिल करने और प्रीति पांडेय को तीन दिन में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलसचिव व अन्य की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। अपील में एकल पीठ के गत पांच मई के आदेश को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने प्रीति पांडेय को असिस्टेंट प्रोफेसर प्राणि विज्ञान के साक्षात्कार में बैठने देने का निर्देश दिया था।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और एचओडी तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और रूरल टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट विभाग के एचओडी को तलब किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से संदीप कुमार यादव की याचिका पर जवाब मांगा था लेकिन एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जवाब दाखिल नहीं हुआ तो कोर्ट ने दो सप्ताह का अंतिम अवसर देते हुए कहा है कि जवाब दाखिल न होने पर दोनों अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।
