यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर कहा है कि अगर कोई भी पेपर के दौरान नकल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई के तहत, 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. इसलिए सभी अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान जारी निर्देशों का उल्लंघन करने से बचें. नहीं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है.
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, 2024) एक जुलाई से लागू हो गया है.देश में पेपर लीक मामले को लेकर 5 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेपर लीक विधेयक पेश किया था. अगर कोई पेपर लीक करने में दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है
