उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नवरात्रि को लेकर अयोध्या में अगले 9 दिनों तक मांस और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है. योगी सरकार का यह आदेश तीन से 11 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा. न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अयोध्या जनपद में मांस, मछली, अंडा की बिक्री पर रोक रहेगी. अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.
Ayodhya, Uttar Pradesh: In view of Navratri, the sale of meat has been banned at all meat shops across the district for nine days pic.twitter.com/mGZvarw4Tj
— IANS (@ians_india) October 1, 2024
सभी जिलाधिकारियों से सीएम ने किया संवाद
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने त्योहारी माहौल में जिला स्तर पर बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की. बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी जिले विगत वर्षों में त्योहारों के समय प्रदेश में घटी हर छोटी-बड़ी घटना का आंकलन करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि से छठ तक के पूरे त्योहारी माहौल में कहीं भी अप्रिय घटना ना घटे.
सीएम योगी ने त्योहारों के सीजन में राज्य में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश में खुले में मांस की बिक्री, अवैध स्लैटर हाउस के संचालन पर रोक लगाई है. आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों के आस-पास मांस-मदिरा की दुकानें ना हों. मदिरा की दुकानें तय अवधि में ही खुलें. अवैध/जहरीली शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखें.
क्या है दिशा निर्देश?
योगी सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि के समय यद्यपि सभी देवी स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी. इसका ध्यान रखते हुए आवश्यक पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए. मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम, सहारनपुर में मां शाकुम्भरी मंदिर, वाराणसी में विशालाक्षी मंदिर और बलरामपुर में मां पाटेश्वरी धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के दृष्टिगत बेहतर प्रबंध होने चाहिए. प्रत्येक मंदिर परिसर में साफ-सफाई होनी चाहिए.