दिल्ली (मानवीय सोच) हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला को ‘गंदी औरत’ कहकर अपमानित करना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करना उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के समान नहीं है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. बेंच ने कहा कि अभद्र व्यवहार करना महिला की गरिमा का अपमान करने का अपराध नहीं है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एक महिला को ”गंदी औरत” कहने वाले एक शख्स पर मुकदमा चलाने के आदेश को रद्द कर दिया.
केस मुताबिक, एक प्राइवेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी वरुण भाटिया पर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप था. महिला ने आरोप लगाया कि वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रही थी. नौकरी के दौरान उसका वरिष्ठ अधिकारी उससे पैसे मांगता था. कई बार महिला ने उसे पैसे भी दिए. आरोपी ने एक दिन महिला से 1,000 रुपये मांगे. महिला ने कहा कि बाद में देती हूं.
