प्रयागराज (मानवीय सोच) अटाला में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का मकान ढहाने के मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगी।
मकान ध्वस्तीकरण का मामला न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ के समक्ष था। अधिवक्ता केके राय ने बताया कि मामले में पीडीए ने अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता नामित किया है। अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा फाइल किया हैं। इस वजह से कोर्ट ने सोमस्वार की सुनवाई को टाल दिया गया। याचिका जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने दाखिल की है।
याचिका में परवीन ने उसका मकान अवैध तरीके से तोड़ने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। साथ ही दोबारा मकान बनने तक रहने के लिए सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की है। परवीन फातिमा ने कहा है कि जिस मकान को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया गया, वह उसके नाम पर है, न कि उसके शौहर के नाम पर। यह मकान याची को उसके पिता से उपहार में मिला था।