कानपुर : (मानवीय सोच) छात्रा से यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रिंसिपल को 20 साल की सजा सुनाई है. इंटर की छात्रा को टीसी देने के लिए उसका यौन शोषण करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को कानपुर की एडीजे 13 की अदालत ने ये सजा दी है
दोषी पाए गए प्रिंसिपल ने छात्रा का रेप ही नहीं किया था बल्कि उसे वीडियो कॉल कर रात में कपड़े उतरवाकर देखता था. छात्रा के वकील ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ सारे सबूत अदालत में पेश किए जिसके बाद जज ने छात्रा की गवाही को सही मानकर प्रिंसिपल को साल जेल की सजा सुनाई. इतना ही नहीं उस पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है
मामला करीब तीन साल पुराना है. कानपुर के नौबस्ता थाने में 5 सितंबर 2020 को एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल अवधेश सिंह यादव के खिलाफ उनके ही स्कूल की इंटर पास छात्रा ने रेप का आरोप लगाया था. अवधेश सिंह प्रिंसिपल के साथ-साथ स्कूल के मालिक भी थे
