नई दिल्ली (मानवीय सोच) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए समान संपत्ति कर नीति शनिवार से लागू हो गई है। इसके साथ ही एमसीडी ने कहा कि उसने 2022-23 के लिए संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई करने का भी निर्णय लिया है। इससे पहले, छूट का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 16 जुलाई थी।
तीन पूर्व निगमों के एकीकरण के बाद एमसीडी ने घोषणा की थी कि एक समान संपत्ति कर स्लैब उसके अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों पर लागू होगा। पहले तीनों निगमों के अलग-अलग स्लैब थे।
एमसीडी ने अपने बयान में कहा कि अगर चालू वित्त वर्ष की बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है तो वह संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी। एमसीडी ने यह फैसला उन नागरिकों को राहत देने के लिए लिया है, जो किन्हीं कारणों से 15 जुलाई, 2022 तक संपत्ति कर दाखिल नहीं कर छूट का लाभ उठाने में विफल रहे थे।
नगर निगम की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं और संपत्ति कर कार्यालयों को भी सूचित कर दिया गया है ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो।
