लखनऊ (मानवीय सोच) आठ हफ्ते की गर्भवती नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से गर्भ गिराने की अनुमति देने की गुहार लगाई है। कोर्ट इस मामले में छह जुलाई को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने पीड़िता व उसकी मां की याचिका पर 29 जून को सुनवाई की। कोर्ट ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश देते हुए मेडिकल बोर्ड से नाबालिग व उसके भ्रूण की स्थिति तथा मानसिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी है।
कोर्ट ने बाराबंकी के सीएमओ को तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल बनाकर निशुल्क परीक्षण कराने और सीलबंद मेडिकल रिपोर्ट तलब किया।
नाबालिग की मां ने 4 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी के साथ एक रिश्तेदार ने गलत हरकत की थी। विवेचना में नाबालिग के गर्भवती होने का पता चला तो दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी गई थी।