ब्रेकिंग न्यूज़
? सोशल मीडिया पर छाया ‘हरियाली क्रांति’ ट्रेंड, लाखों लोगों ने लगाये पौधेसीएम युवा कॉन्क्लेव-2025: आत्मनिर्भर युवाओं की नई उड़ानशिमला समझौते के बाद जनरल सैम मानेकशॉ : AMIT SHAH JIबाराबंकी में महिला सिपाही : बेरहमी से हत्या, चेहरा जलाया, शव झाड़ियों में मिलापाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा कोई चारा ही नहीं था : AMIT SHAH JIसारे सवालों का जवाब : रक्षामंत्री RAJNATH SINGH जी से सुनिए!जम्मू-कश्मीर: ऑपरेशन शिवशक्ति में सेना की बड़ी कामयाबी, दो आतंकी ढेरहिमाचल में फिर कुदरत का कहर: मंडी में 50 से ज्यादा वाहन मलबे में दबेकेरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टली, यमन में सजा रद्द – घर लौटने की उम्मीद जगीऑपरेशन महादेव: पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकी ढेरAI के असर से TCS में 12,000 कर्मचारियों पर गिरी गाजभारत-मालदीव संबंधों को नई उड़ान: पीएम की यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिला बड़ा बल।RO/ARO परीक्षा पर मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की सख्त नजरहरिद्वार: ‘रेलिंग में करंट’ की अफवाह से मची भगदड़, 6 की मौतदेशभक्ति की पाठशाला: स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ‘ऑपरेशन सिंदूर’सरकार का डिजिटल सफाई अभियान : अश्लील कंटेंट पर 25 OTT प्लेटफॉर्म्स बंदतिहाड़ बनी गैंग का अड्डा: जेल के भीतर से ही दी जा रही रंगदारी और हत्या की सुपारी“भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री संबंधों में नया अध्याय”भारत-UK आर्थिक संबंधों में नया युग: CETA समझौते पर हस्ताक्षरउत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त, पुलिस बनी कानून-व्यवस्था की रीढ़: मुख्यमंत्री योगी

नीट-पीजी मॉपअप राउंड की काउंसिलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली (मानवीय सोच) सुप्रीम कोर्ट  ने 146 से अधिक नई सीट पर ‘विसंगतियों को ठीक करने’ के लिए नीट-पीजी 2021-22 दाखिलों के लिए ‘ऑल इंडिया कोटा मॉप-अप’ चरण की काउंसिलिंग गुरुवार को रद्द कर दी. ये 146 सीट उम्मीदवारों के लिए पिछले दौर की काउंसलिंग में उपलब्ध नहीं थीं और उनके पास इन सीटों में भाग लेने का कोई अवसर नहीं था.

72 घंटों में जारी करें नया नोटिस

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने 146 नई सीट पर काउंसिलिंग के लिए विशेष चरण आयोजित करने और दूसरे चरण में अखिल भारतीय कोटा (AIQ) या राज्य कोटा में शामिल होने वाले छात्रों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी. पीठ ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) को 24 घंटे के भीतर छात्रों से विकल्प आमंत्रित करने और विकल्प मिलने के बाद 72 घंटे के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया के बाद एक मॉपअप राउंड का आयोजन हो और इसे 72 घंटों के भीतर पूरा करना चाहिए.

अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट ने दिए निर्देश

पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसके न्यायाधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए सभी निर्देश दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को नीट-पीजी 2021-22 काउंसलिंग के ‘मॉप-अप राउंड’ में गुरुवार तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) से उन मुद्दों पर पुनर्विचार करने को कहा था, जिनमें 146 नई सीट जोड़ने का फैसला भी शामिल है.

छात्रों को काउंसलिंग में शामिल होने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्रों को 146 नई सीटों के लिए विशेष काउंसलिंग में शामिल होने के निर्देश दिए हैं. ये ऐसे छात्र हैं, जिन्होंने राज्य या अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर दूसरे राउंड की काउंलसिंग में भाग लिया था. एमसीसी की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार ये छात्र पहले 146 सीटों पर होने वाले मॉपअप राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते थे. इस कारण इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी.

 

 

Scroll to Top