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नोएडा में एक महीने के लिए बढ़ाई गई धारा 144

नोएडा (मानवीय सोच) उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में धारा 144 एक महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में आगामी रमजान, रामनवमी, अम्बेडकर जयंती, गुड फ्राइडे, ईस्टर, हाई स्कूल/इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 आदि की तिथियों को देखते हुए जिले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रहेगी। नोएडा पुलिस ने समस्त क्षेत्रवासियों से शांति-व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।

पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मास्क की अनिवार्यता तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल के बिना सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना-प्रदर्शन आदि नहीं करेगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और ना ही ऐसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस भी नहीं निकालेगा।

कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा, बल्लम, स्टिक अथवा किसी प्रकार का घातक हथियार व आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। केवल पुलिस व प्रशासनिक कार्य में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। नेत्रहीनों और दिव्यांगों पर लाठी-डंडे का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जनपद के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में कोई भी शस्त्र लाइसेंसी आग्नेयास्त्र सहित कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी नगर सुविधा उपलब्ध है तो वे अपने सुरक्षा कर्मियों को कार्यालयों के अंदर नहीं ले जाएंगे।

कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट व नजदीक के मार्गों पर सुअरों व अन्य छुट्टा पशुओं को विचरण नहीं कराएगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी की मदद करेगा, जिससे किसी व्यक्ति/समुदाय की भावना आहत हो।

इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र से 200 गज की दूरी के अंदर 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड़ न एकत्रित करेगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी की मदद करेगा। वहीं, कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर बिना अनुमति के मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर अधवा आधुनिक विधि के उपकरण नहीं ले जाएगा तथा कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दिन के एक दिन पूर्व एवं परीक्षा केंद्र से 200 गज की परिधि में फोटो स्टेट मशीन संचालित नहीं करेगा।

 

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