उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि भारत के किसी भी हिस्से को ‘पाकिस्तान’ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की संविधान पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद द्वारा एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के एक हिस्से को पाकिस्तान कहने के मामले में स्वत: संज्ञान सुनवाई करते हुए सख्त लहजे में यह टिप्पणी की।
संविधान पीठ ने हालांकि न्यायमूर्ति श्रीशानंद के इस मामले में खुली में माफी मांगने के मद्देनजर उनके खिलाफ शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही बंद कर दी। संविधान पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने अपने दो अलग-अलग कार्यवाहियों के दौरान बेंगलुरु के एक हिस्से को पाकिस्तान बताने और एक महिला अधिवक्ता के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए माफी मांग ली है। इसी के मद्देनजर उनके खिलाफ स्वत: संज्ञान कार्रवाई बंद करने का यह फैसला किया गया। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और वादियों से कहा कि वे अदालत में पेश होने के दौरान किसी भी परिस्थिति में ऐसे आचरण करने में शामिल न हों।
उन्हें यह समझना चाहिए कि कार्यवाही का सीधा प्रसारण अदालत के अलावा आम दर्शकों तक भी पहुंच है। पीठ ने कहा, “न्यायाधीशों के रूप में हमारे जीवन के अनुभवों पर आधारित प्रवृत्तियाँ होती हैं। साथ ही, एक न्यायाधीश को अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। ऐसी जागरूकता के आधार पर ही हम निष्पक्षता प्रदान करने के अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो सकते हैं। आकस्मिक अवलोकन पक्षपात की एक हद तक संकेत दे सकते हैं, खासकर जब वे किसी लिंग या समुदाय के विरुद्ध निर्देशित हों।”
