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लिव-इन पार्टनर एग्रीमेंट दिखाकर रेप केस में जमानत पर छूटा शख्स

शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने और बाद में धोखा देने के आरोप में एक महिला ने अपने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। हालांकि, आरोपी ने दावा किया कि यह बलात्कार का मामला नहीं है बल्कि सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध है।

आरोपी ने यह भी दावा किया कि दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में थे और उन्होंने एक लिव-इन एग्रीमेंट भी साइन किया था। आरोपी ने कोर्ट में लिव-इन एग्रीमेंट पेश किया। लिव-इन एग्रीमेंट देखने के बाद, कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। यह घटना मुंबई की है, जहां महिला एक केयर गीवर के रूप में काम करती थी, जबकि पुरुष एक सरकारी कर्मचारी है।

हालांकि, 29 वर्षीय महिला ने मुंबई की एक अदालत को बताया कि लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट पर उसका हस्ताक्षर नहीं है। हालांकि, मुंबई की एक अदालत ने बलात्कार के मामले में सरकारी कर्मचारी को 29 अगस्त तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। पुलिस अब लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट के नाम पर पेश किए गए दस्तावेज की प्रामाणिकता की जांच कर रही है। 

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