ब्रेकिंग न्यूज़
? सोशल मीडिया पर छाया ‘हरियाली क्रांति’ ट्रेंड, लाखों लोगों ने लगाये पौधेसीएम युवा कॉन्क्लेव-2025: आत्मनिर्भर युवाओं की नई उड़ानशिमला समझौते के बाद जनरल सैम मानेकशॉ : AMIT SHAH JIबाराबंकी में महिला सिपाही : बेरहमी से हत्या, चेहरा जलाया, शव झाड़ियों में मिलापाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा कोई चारा ही नहीं था : AMIT SHAH JIसारे सवालों का जवाब : रक्षामंत्री RAJNATH SINGH जी से सुनिए!जम्मू-कश्मीर: ऑपरेशन शिवशक्ति में सेना की बड़ी कामयाबी, दो आतंकी ढेरहिमाचल में फिर कुदरत का कहर: मंडी में 50 से ज्यादा वाहन मलबे में दबेकेरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टली, यमन में सजा रद्द – घर लौटने की उम्मीद जगीऑपरेशन महादेव: पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकी ढेरAI के असर से TCS में 12,000 कर्मचारियों पर गिरी गाजभारत-मालदीव संबंधों को नई उड़ान: पीएम की यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिला बड़ा बल।RO/ARO परीक्षा पर मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की सख्त नजरहरिद्वार: ‘रेलिंग में करंट’ की अफवाह से मची भगदड़, 6 की मौतदेशभक्ति की पाठशाला: स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ‘ऑपरेशन सिंदूर’सरकार का डिजिटल सफाई अभियान : अश्लील कंटेंट पर 25 OTT प्लेटफॉर्म्स बंदतिहाड़ बनी गैंग का अड्डा: जेल के भीतर से ही दी जा रही रंगदारी और हत्या की सुपारी“भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री संबंधों में नया अध्याय”भारत-UK आर्थिक संबंधों में नया युग: CETA समझौते पर हस्ताक्षरउत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त, पुलिस बनी कानून-व्यवस्था की रीढ़: मुख्यमंत्री योगी

विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज की शुभेंदु अधिकारी की मांग : विधायक बने रहेंगे मुकुल रॉय

कोलकाता   (मानवीय सोच) पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी विधायक मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित करने की विपक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष से मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए अयोग्यता याचिका दायर की थी। बिमान बनर्जी ने कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता के तर्क में कोई तथ्य नहीं मिला। इसी के साथ बनर्जी ने इस मामले पर अपना पिछला फैसला बरकरार रखा है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल को अध्यक्ष के पहले के आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें अधिकारी की ओर से राय को दलबदल के आधार पर सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही मामले पर फिर से विचार करने को कहा गया था।

विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा, मैंने दोनों पक्षों को सुना, याचिकाकर्ता की ओर से बताए गए पहले के फैसलों पर विस्तार से चर्चा की और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता अपने तर्क को साबित करने में विफल रहा है। उन्होंने  याचिकाकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने उन सबूतों पर ध्यान दिया, जो आरोप साबित करने में विफल रहे।’

क्या कहा बिमान बनर्जी ने?

विधानसभा में अपने फैसले के बारे में बताने के बाद मीडिया से बात करते हुए बिमान बनर्जी ने कहा यह कानून का मामला है और उन्होंने इस मुद्दे पर और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। टीएमसी सूत्रों ने कहा कि अध्यक्ष के आदेश का मतलह यह हुआ है कि कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले रॉय भाजपा विधायक बने रहेंगे।

चुनाव बाद टीएमसी में हो गए शामिल

राय भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने के करीब एक महीने बाद जून 2021 में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने सदन के सदस्य के रूप में इस्तीफा नहीं दिया। इसके बाद अधिकारी ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष के समक्ष उनके खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी।

 

Scroll to Top