मथुरा (मानवीय सोच) श्रीकृष्ण जन्मस्थली से शाही ईदगाह को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। ईदगाह मामले पर कोर्ट अब एक जुलाई को सुनवाई करेगा। बतादें कि सितंबर 2020 में दायर की गई याचिका पर पहली बार जिला अदालत के आदेश के स्वीकार्य होने के एक दिन बाद सुनवाई हुई थी। गुरुवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अन्य पक्षों को कॉपी ऑर्डर उपलब्ध कराया। कोर्ट ने कहा कि याचिका पर अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी।
ये है पूरा मामला
शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका मूल रूप से 25 सितंबर, 2020 को लखनऊ स्थित रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य लोगों द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में दायर की गई थी। याचिका में दावा किया था कि मस्जिद का निर्माण श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के एक हिस्से पर किया गया है। इसके बाद मस्जिद को हटाने और जमीन ट्रस्ट को वापस करने की भी मांग की थी। हालांकि, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने 30 सितंबर, 2020 को गैर-स्वीकार्य के रूप में याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता जिला जज की अदालत में चले गए और आदेश में संशोधन की मांग की। 19 मई को, मथुरा जिला अदालत ने यह कहते हुए याचिका को बहाल कर दिया था कि यह विचारणीय है और याचिकाकर्ताओं को इसे दायर करने का अधिकार है। इसके बाद अब निचली अदालत मूल वाद पर सुनवाई करने के लिए बाध्य है।