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सलमान रुश्दी की विवादित किताब ‘द सैटेनिक वर्सेज’ के इंपोर्ट से हटा बैन, राजीव गांधी ने लगाया था प्रतिबंध

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़े पैसले में 1988 में सलमान रुश्दी की विवादित किताब ‘द सैटेनिक वर्सेज’ के इंपोर्ट पर लगा बैन अब हटा दिया है। इस बाबत कोर्ट ने कहा कि, इससे सबंधीत अधिकारी बैन लगाने वाला नोटिफिकेशन ही पेश नहीं कर पाए हैं, लिहाजा अब यह माना जाना चाहिए कि यह मौजूद नहीं है। जस्टिस रेखा पल्ली और सौरभ बनर्जी की बेंच ने यह फैसला बीते 5 नवंबर को सुनाया था।

जानकारी दें कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने 1988 में सलमान रुश्दी के विवादास्पद उपन्यास “द सैटेनिक वर्सेज” के आयात पर प्रतिबंध लगाने के तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि अधिकारी संबंधित अधिसूचना पेश करने में विफल रहे हैं, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि वह मौजूद ही नहीं है। 

इस बाबत बीते 5 नवंबर को पारित आदेश में, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका, जो 2019 से लंबित थी, इसलिए निष्फल थी और याचिकाकर्ता कानून में उपलब्ध पुस्तक के संबंध में सभी कार्रवाई करने का हकदार होगा।। केंद्र ने 1988 में कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए बुकर पुरस्कार विजेता लेखक की पुस्तक “द सैटेनिक वर्सेज” के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों ने इसे ईशनिंदा वाली किताब  माना था।

वहीं मामले पर याचिकाकर्ता संदीपन खान ने अदालत में तर्क दिया था कि वह पुस्तक का आयात करने में असमर्थ हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर 1988 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार देश में इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन यह अधिसूचना न तो किसी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध थी और न ही किसी संबंधित प्राधिकारी के पास थी।

ऐसे में बेंच ने कहा, “जो बात सामने आई है वह यह है कि कोई भी प्रतिवादी दिनांक 05-10-1988 की उक्त अधिसूचना प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे याचिकाकर्ता कथित रूप से व्यथित है और वास्तव में, उक्त अधिसूचना के कथित लेखक ने भी वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, इसके 2019 में दायर होने के बाद से, उक्त अधिसूचना की एक प्रति प्रस्तुत करने में अपनी असमर्थता जताई है। उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि ऐसी कोई अधिसूचना मौजूद नहीं है, और इसलिए, हम इसकी वैधता की जांच नहीं कर सकते और रिट याचिका को निष्फल मानकर उसका निपटारा करते हैं।”

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