ब्रेकिंग न्यूज़
? सोशल मीडिया पर छाया ‘हरियाली क्रांति’ ट्रेंड, लाखों लोगों ने लगाये पौधेसीएम युवा कॉन्क्लेव-2025: आत्मनिर्भर युवाओं की नई उड़ानशिमला समझौते के बाद जनरल सैम मानेकशॉ : AMIT SHAH JIबाराबंकी में महिला सिपाही : बेरहमी से हत्या, चेहरा जलाया, शव झाड़ियों में मिलापाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा कोई चारा ही नहीं था : AMIT SHAH JIसारे सवालों का जवाब : रक्षामंत्री RAJNATH SINGH जी से सुनिए!जम्मू-कश्मीर: ऑपरेशन शिवशक्ति में सेना की बड़ी कामयाबी, दो आतंकी ढेरहिमाचल में फिर कुदरत का कहर: मंडी में 50 से ज्यादा वाहन मलबे में दबेकेरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टली, यमन में सजा रद्द – घर लौटने की उम्मीद जगीऑपरेशन महादेव: पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकी ढेरAI के असर से TCS में 12,000 कर्मचारियों पर गिरी गाजभारत-मालदीव संबंधों को नई उड़ान: पीएम की यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिला बड़ा बल।RO/ARO परीक्षा पर मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की सख्त नजरहरिद्वार: ‘रेलिंग में करंट’ की अफवाह से मची भगदड़, 6 की मौतदेशभक्ति की पाठशाला: स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ‘ऑपरेशन सिंदूर’सरकार का डिजिटल सफाई अभियान : अश्लील कंटेंट पर 25 OTT प्लेटफॉर्म्स बंदतिहाड़ बनी गैंग का अड्डा: जेल के भीतर से ही दी जा रही रंगदारी और हत्या की सुपारी“भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री संबंधों में नया अध्याय”भारत-UK आर्थिक संबंधों में नया युग: CETA समझौते पर हस्ताक्षरउत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त, पुलिस बनी कानून-व्यवस्था की रीढ़: मुख्यमंत्री योगी

सांसद ने विवाह समारोहों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या की सीमा हटाई

भोपाल (मानवीय सोच) : मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद शुक्रवार को शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या की सीमा हटा दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में राज्य में कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया गया।

बैठक के बाद, राज्य के गृह विभाग ने शुक्रवार शाम को विवाह समारोहों पर प्रतिबंध हटाने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की। इससे पहले शादियों में कुल 250 मेहमानों को शामिल होने की इजाजत थी। नए दिशानिर्देश 5 फरवरी से लागू होंगे।

अधिसूचना में कहा गया कि मध्य प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, सरकार ने केवल 250 मेहमानों को विवाह के लिए अनुमति देने के अपने पहले के फैसले को वापस लेने का फैसला किया है।

नया नियम सिर्फ शादी के फंक्शन पर लागू है। अन्य सभी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक सभाओं में अभी 250 लोग ही उपस्थित होंगे।

रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। इसी तरह, अंतिम संस्कार में केवल 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जबकि अगले आदेश तक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर रोक जारी है।

राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,516 नए मामले सामने आए और 8,451 लोग ठीक हुए हैं।

Scroll to Top