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सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद जस्टिस रेड्डी ने जांच आयोग से दिया इस्तीफा

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की ओर से ऊर्जा क्षेत्र में अनियमितताओं की जांच के लिए नियुक्त किए गए जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी को फटकार लगाई। जस्टिस रेड्डी ने जांच आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रेड्डी पर निष्पक्षता के मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। मामला तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली BRS सरकार की ओर से कथित बिजली क्षेत्र की अनियमितताओं से जुड़ा है। तेलंगाना सरकार ने कहा कि सोमवार तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केसीआर के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों को स्वीकार किया। रोहतगी ने कहा था कि जस्टिस रेड्डी ने 16 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी खजाने को हुए नुकसान के बारे में टिप्पणी करके अपना पक्षपातपूर्ण रवैया दर्शाया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने जस्टिस रेड्डी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि उन्होंने उस मामले पर रिएक्ट किया जिसकी वह जांच कर रहे थे।

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