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डूडा के परियोजना अधिकारी समेत 11 पर मुकदमा

यूपी   (मानवीय सोच)   मिर्जापुर जिले में कोर्ट के आदेश पर डूडा के परिजोजना अधिकारी समेत 11 पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी पर  विंध्याचल थाना क्षेत्र के पूरब मोहाल मोहल्ला में फर्जी तरीके से दूसरे की जमीन पर आवास निर्माण कराने का आरोप है। कहीं से भी न्याय न मिलने पर विंध्याचल पूरब मोहाल निवासी नंद मोहन मिश्र ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।

नंद मोहन ने बताया कि पिता मनमोहन मिश्र के निधन के बाद पैतृक संपत्ति में भाइयों के साथ वह सह स्वामी हैं। आरोपियों ने नगर पालिका कर्मचारियों की मिली भगत से कूटरचित दस्तावेज से प्रधानमंत्री आवास का धन लेने के लिए आवेदन किया। परियोजना अधिकारी डूडा प्रतिभा श्रीवास्तव व लिपिक प्रभाकर पांडेय व पूर्व परियोजना अधिकारी को अपनी साजिश में शामिल कर धन भी आवंटित करा लिया गया।

इतना ही नहीं कूटरचित दस्तावेज से पैतृक जमीन पर बने कच्चे मकान को भी अपने नाम करा लिया। इसे अपना बताकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रुपये भी निकाल लिया। इस बात की जानकारी पर नंद मोहन मिश्र ने आपत्ति जताई और उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की।

जांच में दोषी पाने पर परियोजना अधिकारी को आदेश दिया गया कि विपक्षियों को पांच दिन में अपना पक्ष रखने का निर्देश दें। पक्ष न रखने पर नौ आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। धन की भी रिकवरी नहीं की गई। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिले के अधिकारियों को कई बार आवेदन करने के बावजूद भी कोई राहत नहीं मिली।
इस पर नंद मोहन मिश्र ने कोर्ट  का दरवाजा खटखटाया। मामले में न्यायालय के आदेश पर विंध्याचल पुलिस ने डूडा की परियोजना अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव, वरिष्ठ लिपिक प्रभाकर पांडेय, रामा, राजेंद्र, सावित्री देवी, शांति देवी, विजय कुमार, मालती देवी, इंद्रावती देवी, पारसनाथ, रन्नो देवी व अन्य अज्ञात पर धोखाधड़ी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मामले को दर्ज कर विवेचना कर रही है
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