खेरागढ़ ब्लास्ट में दोषी मसीउद्दीन को उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली (मानवीय सोच)  खेरागढ़ ब्लास्ट 2014 के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने मसीउद्दीन उर्फ ​​मूसा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उसे 2017 में गिरफ्तार किया गया था। मसीउद्दीन उर्फ ​​मूसा के जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) और आईएसआईएस से भी संबंध थे।

इससे पहले साल 2019 में एनआईए की विशेष अदालत ने ब्लास्ट के अन्य दोषियों को छह साल से दस साल तक की सजा सुनाई थी, जिसमें 4 बांग्लादेशियों समेत 19 लोग शामिल थे।

क्या था मामला
2 अक्टूबर साल 2014 को पश्चिम बंगाल के खेरागढ़ में एक घर में बम विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में सकील गाजी और सोवन मंडल की पहचान हुई थी, जिनकी विस्फोट के कारण मौत हो गई थी। मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई, जिसके बाद ब्लास्ट में बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमीयत-उल मुजाहिदीन और आईएसआईएस का नाम सामने आया था।

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