नई दिल्ली (मानवीय सोच) महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरक्षण के लिए ज़रूरी ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा हो गया है. SC ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी को कहा है. शीर्ष कोर्ट ने यह कहा कि जहां चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, उसमें बदलाव नहीं होगा, वहां निर्वाचन प्रक्रिया चालू रहेगी.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल महाराष्ट्र में उन सीटों पर स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी, जहां ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत तक आरक्षण है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि अन्य सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी. शीर्ष अदालत ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था. इनमें से एक याचिका में कहा गया था कि एक अध्यादेश के माध्यम से शामिल/संशोधित प्रावधान समूचे महाराष्ट्र में संबंधित स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिये समान रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण की इजाजत देते हैं.
