कप्पन को जमानत नहीं, हवाला से धन प्राप्त कर देश विरोधी कार्यों में लगाने का आरोप

लखनऊ  (मानवीय सोच) हाथरस कांड के बाद गिरफ्तार किए गए कथित पत्रकार सिद्दिक कप्पन की जमानत अर्जी ईडी के विशेष न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने खारिज कर दी। कप्पन के खिलाफ हवाला से धन प्राप्त करने और उसे देश विरोधी कार्यों में लगाने समेत तमाम आरोपों में ईडी ने केस दर्ज कर रखा है।

विशेष अदालत में सोमवार को अभियोजन ने कप्पन की जमानत अर्जी का विरोध किया। बताया कि ईडी ने एनआईए की रिपोर्ट व चार्जशीट के आधार पर पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की जांच शुरू की। 

इसमें पाया गया कि यूपी पुलिस ने 7 अक्तूबर, 2020 को मसूद अहमद, सिद्दीक कप्पन, अतिकुर रहमान और मो. आलम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जब गिरफ्तार किया था तब वे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, दंगे भड़काने और आतंक फैलाने हाथरस जा रहे थे।

बताया गया कि कप्पन पीएफआई के मुखपत्र तेजस डेली में कार्य करता था और संगठन का सक्रिय सदस्य था। साथ ही आरोपी को 2015 में दिल्ली में दंगे कराने के लिए नियुक्त किया गया था।

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