मेरठ: (मानवीय सोच) मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने भाजपा नेता और सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम को 14 साल पुराने एक मुकदमे में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। हालांकि उनके तत्कालीन निजी सुरक्षा गार्डों को दोषी ठहराते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई है, जिन्हें कोर्ट ने 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान करते हुए रिहा कर दिया।
भाजपा नेता और सरधना से पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने 2009 में मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। 17 मार्च 2009 को टीएसआई हरमीत सिंह ने संगीत सोम और उनके तीन निजी सुरक्षा गार्डों पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 17 मार्च को मालवीय चौक पर संगीत सोम ने उनके 7-8 गाड़ियों के काफिले के साथ जाम लगा दिया था।
उनके समर्थकों के पास वायलेस सेट थे और वे लोग हथियार लिए हुए थे। जब उन्हें जाम लगाने से मना किया तो उन्होंने धक्का-मुक्की और मारपीट की थी।
