वलीउल्लाह को विस्फोट की साजिश में उम्रकैद

लखनऊ (मानवीय सोच)17 साल पहले वाराणसी में होली पर बम की साजिश रचने आरडीएक्स, डेटोनेटर एवं विदेशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए आतंकी वलीउल्लाह को दो अलग-अलग आरोपों में एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने वलीउल्लाह को बुधवार को इस मामले में दोषी ठहराया था।

बृहस्पतिवार को अभियोजन की ओर से सरकारी वकील एमके सिंह ने वलीउल्लाह कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वलीउल्लाह बहुत ही खतरनाक आतंकी है, जिसके बांग्लादेशी आतंकियों और जैश ए मोहम्मद की शाखा हरकत उल जिहाद अल इस्लामी से भी संबंध है।

 

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