पैन से आधार लिंक नहीं करने वालों का होगा बड़ा नुकसान?

नई दिल्ली : (मानवीय सोच) पैन से आधार को लिंक  करने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई. जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, इसका मतलब है कि उनका पैन कार्ड एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो चुका है. पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट से जुड़े कामों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन 03 ऐसे काम, जिसे पैन को आधार से लिंक नहीं कराने वाले लोग  नहीं कर पाएंगे.

इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसस नहीं किया जाएगा
सीबीडीटी के अनुसार, टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन डीएक्टिवेट पैन का इस्तेमाल करके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे.

नहीं खुलेगा डीमैट अकाउंट
डीमैट खाता नहीं खुलवा सकेंगे. इसके साथ ही म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपये ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे. 

इक्विटी निवेश पर असर 
शेयर के अलावा अन्य किसी सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं किया जा सकता है 

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