मेरठ : (मानवीय सोच) बहुजन समाज पार्टी (BSP) और समाजवादी पार्टी (SP) के सरकारों में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी को प्रयागराज हाई कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर केस में जमानत दे दी है। उनके खिलाफ दर्ज किए गए सभी केस में जमानत होने के बाद अब कानूनी प्रक्रिया पूरी होकर वह जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। हाजी याकूब कुरैशी बीते सात माह से सोनभद्र जेल में बंद हैं।
हाई कोर्ट में हाजी याकूब कुरैशी के वकील एन आई जाफरी के मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज की कोर्ट संख्या 78 के न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने गैंगस्टर में उनकी जमानत स्वीकार कर ली गई है। दरअसल, याकूब कुरैशी के दोनों बेटों इमरान याकूब और फिरोज याकूब इसी केस में पहले जमानत पर जेल बाहर आ चुके हैं।
31 मार्च 2022 को पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटों की हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्टरी अल फहीम मीटेक्स प्राइव लिमिटेड पर पुलिस ने छापा मारा था। पुलिस ने दावा किया था कि अवैध रूप से फैक्टरी में मीट पैकिंग किया जा रहा था।
