लखनऊ : (मानवीय सोच) संवेदनशील सेक्टरों मे विदेशी कंपनियों के हिस्सा लेने पर सशर्त रोक लगाई गई है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी दिशा-निर्देश दिए हैं। इस पर वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया। पूर्व के नियमों के अनुसार, यदि सरकार का विभाग या एजेंसी किसी परियोजना के लिये बोलियां आमंत्रित करती है और इसे विदेशी बोलीदाताओं (कंपनियों/नागरिक) के लिये खोला जाता है, तो इसमें देशों के आधार पर कंपनियों के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
इसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा संशोधन करते हुए नियम-144 (सरकारी खरीद के मूल सिद्धांत) में उप-प्रावधान 11 को जोड़ दिया गया है। इस उप-प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को देखते हुए सरकार कुछ देशों को सरकारी खरीद से बाहर रख सकती है या उनपर कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सार्वजनिक खरीद के संदर्भ में केंद्र सरकार के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है।
