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# बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी को फांसी नहीं होगी

दिल्ली : (मानवीय सोच) हाईकोर्ट ने 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज खान को मिली फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने 12 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।आरिज खान इंडियन मुजाहिदीन (IM) का आतंकी है। उस पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का आरोप है। साकेत कोर्ट ने इस मामले में आरिज खान को 8 मार्च को दोषी करार दिया था। अदालत ने 14 मार्च 2021 को आरिज को फांसी की सजा सुनाई थी, तब कोर्ट ने कहा था कि यह क्राइम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का है। आरिज ने कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

दिल्ली के बाटला हाउस में 19 सितंबर 2008 की सुबह एनकाउंटर हुआ था। उससे ठीक एक हफ्ता पहले 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 जगहों पर ब्लास्ट हुए थे। तीन जिंदा बम भी मिले थे। 50 मिनट में हुए इन पांच धमाकों में करीब 39 लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल धमाकों की जांच कर रही थी

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