# AAP सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब नहीं खाली करना पड़ेगा बंगला

दिल्ली : (मानवीय सोच) आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. अब उन्हें सरकारी बंगला (टाइप 7) खाली नहीं करना पड़ेगा. कोर्ट के अंतिम फैसले तक बंगला खाली करने के आदेश पर यह रोक जारी रहेगी. दरअसल निचली अदालत की तरफ से टाइप 7 बंगला खाली करने के लिए कहा गया था. इसके खिलाफ आप सांसद हाई कोर्ट पहुंच थे. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राघव चड्ढा के टाइप 7 सरकारी बंगले को छोड़ने वाले निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है.

आप सासंद इसके बाद राज्यसभा सचिवायलय ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे, क्योंकि इससे पहले उन्हें पटियाला कोर्ट से राहल नहीं मिली थी, निचली अदालत ने राज्यसभा सचिवालय के फैसले को सही माना था और राघव को बंगला खाली करने का निर्देश दिया था. इसते बाद राघव हाई कोर्ट पहुंच गए. यहां राघव के वकील ने कहा कि उनकी सुरक्षा का हवाला दिया था. उन्होंने कहा कि राघव के पास अभी जेड प्लस सुरक्षा है