दिल्ली : (मानवीय सोच) वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन आरोपियों को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में ईडी ने तीनों की 14 दिन की हिरासत की मांग की. इसके बाद अदालत ने ईडी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को तीन आरोपियों- जिशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था.
सोमवार को ईडी ने सभी आरोपियों की 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी. आरोपी व्यक्तियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने से पहले पेश किया गया था. ईडी ने कहा कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सवाल के जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं. यह मामला 13.40 करोड़ रुपये में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है. यह आरोप लगाया गया है कि लेनदेन में अपराध की आय शामिल है. ईडी ने आरोप लगाया कि उन्हें अमानतुल्ला खान से अवैध धन से संपत्ति की खरीद-बिक्री के मामले में गिरफ्तार किया गया था.
