सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी हिंडनबर्ग मामले में आज फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेबी के नियामक ढांचे में प्रवेश करने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी से एसआईटी को जांच ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है।
