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गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता को राहत दी

गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से आज अंतरिम राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात हाई कोर्ट से सांसद के लिए जारी समन को चार हफ्ते के लिए रोक लगा दी है।

वहीं, सांसद के खिलाफ ट्रायल पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह की अंतरिम राहत वाली अपील पर चार सप्ताह के भीतर फैसला किया जाए। हालांकि, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मुकदमे को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने के सिंह के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया।

क्या है पूरा मामला

पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद पर गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से सांसद संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस दायर किया गया है। बता दें कि मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है।

संजय सिंह की संसद सदस्यता अयोग्य करने की साजिश: अभिषेक मनु सिंघवी

संजय सिंह की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दरअसल मंशा यह है कि संजय सिंह को दोषी करार देकर उन्हें राज्यसभा के सांसदी से अयोग्य घोषित की जाए, जबकि सांसद की स्टे की अपील गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है।

आपको न्याय पर आशंका नहीं होनी चाहिए: कोर्ट

अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा, यूनिवर्सिटी राज्य सरकार की ओर से वित्त पोषित है और केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। मनु सिंघवी के इस दलील पर अदालत ने कहा, आपको जज (न्याय) पर आशंका क्यों होनी चाहिए। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह पूरे सिस्टम की बात है। बता दें कि कुछ दिनों पहले संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता निर्विरोध चुनाव जीत गए।

 

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