हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया आज सुबह 11 बजे के आसपास 6 दलबदलू कांग्रेस विधायकों के भविष्य पर आदेश सुना सकते हैं। कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत छह को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी।
बहुमत होने के बाद भी अपने उम्मीदवार को नहीं जीता सकी कांग्रेस
बता दें कि हिमाचल में राज्यसभा की एक खाली सीट के लिए मंगलवार को चुनाव हुए। जिसमें कुल 68 विधायकों ने मतदान किया था। कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब इनमें से छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की।
विधायकों की संख्या का बदल गया गणित
इसके बाद में कांग्रेस के पास सिर्फ 34 विधायक ही बचे। बीजेपी के पास निर्दलीय मिलाकर 28 विधायक थे। लेकिन उसको क्रॉस वोटिंग को फायदा हुआ और उसके पास भी विधायकों की कुल संख्या 34 हो गई।