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स्कूलों को प्री नर्सरी की मान्यता नहीं, कैसे लेंगे RTE के तहत एडमिशन

बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नये निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। लेकिन नये शासनादेश के मुताबिक ये मान्यता कक्षा एक से पांच तक और छह से आठ तक ही मिलेगी। इसमें प्री नर्सरी की कक्षा की मान्यता का विकल्प नहीं दिया गया है। इस स्थिति में निजी विद्यालय नर्सरी के मान्यता के लिए कहां आवेदन करें इसपर स्थिति साफ नहीं है। जबकि आरटीई के तहत बच्चे को प्रवेश प्री नर्सरी में भी दिया जाता है। ऐसे में जो नये विद्यालयों को मान्यता मिलेगी तो क्या उनको आरटीई के दायरे से बाहर रखा जायेगा ? या फिर आरटीई के दायरे में रखा जायेगा तो इनके यहां आरटीई के तहत प्री नर्सरी वाले प्रवेश कैसे होंगे ये एक अहम सवाल है।

जबकि 2018 से पहले विभाग की ओर से एक से पांच और छह से आठ तक मान्यता के साथ-साथ प्री नर्सरी की भी मान्यता दी जाती थी। निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय आते हैं उनका नक्शा जिला पंचायत की ओर से जारी होगा। वहीं नगरीय क्षेत्र में एलडीए, नगर निगम और आवास विकास की ओर से जारी नक्शा लगता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विसंगति ये है कि नगर निगम कहता है कि नक्शा पास करना बंद कर दिया है।

वहीं दूसरी ओर एलडीए अपनी सीमा में ही नक्शा पास करेगा ऐसे में  नगर निगम के दायरे वाले आवेदक क्या करेंगे? दूसरी विसंगति ये भी है कि किराये की बिल्डिंग में भी शिक्षा विभाग की ओर से मान्यता दी जाती है, लेकिन एलडीए किराये के भवन का नक्शा पास नहीं करता है क्योंकि वह भवन पहले से बना होता है। इस स्थिति में भी आवेदक के सामने समस्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कक्षा एक से आठ तक विद्यालयों में प्री नर्सरी की मान्यता का विकल्प निर्धारित किया है। इस बारे में विभाग के उच्च अधिकारियों का कहना है कि मामला शासन से जुड़ा है ऐसे में प्रस्ताव भेजा गया है। आगे शासन का जो दिशा  निर्देश होगा उसका पालन किया जायेगा। 

 

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