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ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने रविवार को उस कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को हिरासत में ले लिया, जिसके ‘बेसमेंट’ में पानी भर जाने के कारण तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ‍अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने इस घटना के संबंध में गैर-इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) एम हर्षवर्धन ने कहा, ‘‘हमने राजेंद्र नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 106 (1) (जल्दबाजी या लापरवाही में किए कार्य से किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या बनाने के संबंध में लापरवाही) और धारा 35 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

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