उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के लिए एक तरफ खुशखबरी है तो दूसरी ओर सजा का फरमान है। योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं यूट्यूबर इंफ्लूएंसर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए 8 लाख रुपए तक का विज्ञावन सरकार की तरफ से हर महीने दिए जाएगा। दरअसल, मंगलवार को इस पॉलिसी को लेकर योगी सरकार की कैबिनेट बैठक थी।
जिसमें, पहले तो यह फैसला किया गया कि अगर किसी सोशल मीडिया एजेंसी या यूट्यूबर इंफ्लूएंसर राष्ट्र विरोधी कॉन्टेंट या आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसे तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया और डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन के माध्यम से 8 लाख रुपए महीना तक देने का फैसला किया है।
