आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र भेज कर की है।शिकायत में कहा गया है कि भारत में फोन टैपिंग भारतीय टेलीग्राफ एक्ट की धारा 52 और भारतीय टेलीग्राफ नियम के 419ए के प्रावधानों में किया जाता है, जिसमें विशेष स्थितियों में आईजी से ऊपर पद के अधिकारी को 3 दिन तक फोन टैपिंग का अधिकार है।
साथ ही सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 6 माह तथा सर्विस प्रोवाइडर द्वारा 2 माह में अभिलेखों को नष्ट करने का प्रावधान है। विश्वस्त अंतरिक सूत्रों की जानकारी के अनुसार एसटीएफ के बड़े अफसरों द्वारा इन कानूनी प्रावधानों की कमियों का इस्तेमाल करके सर्विस प्रोवाइडर के नोडल अफसरों को साथ लेकर गृह सचिव की आज्ञा के बिना भारी संख्या में 3-3 दिन की फोन टैपिंग किए जाने की शिकायत सामने आई है।